नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को GoFirst एयरलाइन पर 9 जनवरी को बेंगलुरु-दिल्ली उड़ान के बाद 55 यात्रियों के बिना उड़ान भरने के बाद 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस महीने की शुरुआत में, नियामक ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इस सप्ताह के शुरू में प्रस्तुत अपनी प्रतिक्रिया की जांच के बाद शुक्रवार को जुर्माना जारी किया।
डीजीसीए ने एक बयान में कहा “गोफर्स्ट के उत्तर को पढ़ने से पता चलता है कि टर्मिनल समन्वयक (टीसी), वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच विमान में सवार होने के संबंध में संचार व समन्वय की कमी थी।
एयरलाइन ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट की तैयारी, उड़ान प्रेषण और यात्री/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही और इसलिए, (नियमों) के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये के वित्तीय दंड के रूप में प्रवर्तन कार्रवाई की गई।
विमानन नियामक ने अपनी दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार की सूचना नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।