उत्तराखंड में नए साल के जश्न के दौरान कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए नवीनतम अंकुश में, देहरादून प्रशासन ने बुधवार को जिले में प्रवेश के लिए COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। प्रशासन की ताजा एडवाइजरी के अनुसार, COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट देहरादून में प्रवेश के समय से 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
फुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चलेगा
हालांकि इस एडवाइजरी के बाद देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा अगर यात्रियों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा तो भी काम चल जाएगा।