उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को एक और हफ्ते यानी अब कर्फ्यू 10 तारीख से लेकर 17 तारीख की सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान रात्रि में आवाजाही को लेकर सख्ती बरतने पर खास फोकस रहेगा। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के मद्देनजर कर्फ्यू में तमाम रियायतें दी गई हैं।
वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने तमाम रियायत दी हैं। बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुल रहेंगे। सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं तो राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है। अन्य राज्यों से आने वाले जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। अलबत्ता, जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। शापिंग माल, जिम आदि खुले हैं तो खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति पहले ही दे दी गई है।