उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 19 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है लेकिन, साथ ही उत्तराखंड सरकार ने शादियों का सीजन शुरू होने से इनमें शामिल होने वाले मेहमानों को कुछ राहत भी दी है। विवाह-समारोह में क्षमता के हिसाब से 50 फीसदी मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव एसएस संधु ने यह आदेश दिए। त्योहारी सीजन शुरू होने पर सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

अन्य प्रांतों से आने वाले लोगों के लिए पूर्व की शर्ते यथावत है, हालांकि, सरकार ने वैक्सीन के दो डोज प्रमाण की बाध्यता को अब खत्म कर दिया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद होने की अवधि को हटा दिया गया है। अभी तक बाजार खुलने की टाइमिंग सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही थी। साप्ताहिक बंदी को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसी तरह होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में भी क्षमता के 50 फीसदी लोग ही मौजूद रह पाएंगे। इन्हें अनिवार्य रूप से रात 10 बजे बंद करने की बाध्यता को अब सरकार ने खत्म कर दिया है।

चारधाम यात्रियों को भी दी गई है राह

गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को अब दो-दो पोर्टल पर पंजीकरण करने से छुटकारा मिल गया है। तीर्थयात्रियों को अब सिर्फ देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर ही पंजीकरण कराना होगा। स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। जिन तीर्थयात्रियों के पास वैक्सीन के दो डोज का प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही इजाजत दी जाएगी। केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को दो डोज वैक्सीन के बावजूद 72 घंटें पूर्व की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।